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म्यूचुअल फ़ंड और प्रतिभूति निवेश बाज़ार के जोख़िम के अधीन हैं और इस बात का कोई आश्वासन या ग्यारंटी नहीं दी जाती कि योजनाओं के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे. प्रतिभूतियों में किसी भी निवेश के समान, योजनाओं के तहत जारी यूनिटों का निवल परिसंपत्ति मूल्य पूँजी बाज़ार को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों और शक्तियों के आधार पर घट या बढ़ सकते हैं. प्रायोजकों/ एएमसी/ म्यूचुअल फ़ंड/ योजनाओं और इसके सहयोगियों का पिछला प्रदर्शन म्यूचुअल फ़ंड की योजनाओं के भावी प्रदर्शन को नहीं बताता. प्रायोजकों द्वारा म्यूचुअल फ़ंड के निर्धारण के लिए किए गए 10,000/- के योगदान के अलावा योजनाओं के परिणामस्वरूप किसी भी हानि या कमी के लिए प्रायोजक उत्तरदायी नहीं होते या उनका कोई दायित्व नहीं होता. योजनाओं के नाम किसी भी प्रकार से योजनाओं की गुणवत्ता या उनके भावी दृष्टिकोण और रिटर्न को इंगित नहीं करते. योजनाओं के निवेशकों को किसी भी प्रकार की ग्यारंटी / आश्वासित रिटर्न नहीं दिया जाता. निवेश करने के पूर्व कृपया प्रस्ताव दस्तावेज़ों को सावधानीपूर्वक पढ़ें.

  वैधानिक विवरण
 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम के अंतरण और निरसन) अधिनियम 2002 (“अधिनियम”) के संबंध में, पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट की आस्तियों और दायित्वों को दो भागों निर्दिष्ट उपक्रम और निर्दिष्ट कंपनी में विभाजित कर दिया गया है. भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निर्दिष्ट उपक्रम के व्यवस्थापक में यूएस 64 और आश्वासित रिटर्न योजनाएँ (जिनमें से अधिकांश कर मुक्त बॉण्ड्स में कनवर्ट कर दी गई हैं, वर्तमान निवेश की भारत सरकार द्वारा ग्यारंटी दी जाती है) शामिल हैं. निर्दिष्ट कंपनी म्यूचुअल फ़ंड अर्थात् यूटीआई एमएफ़ के रूप में स्थापित की गई है, जिसमें सभी निवल परिसंपत्ति मूल्य आधारित योजनाएँ आती हैं. यूटीआई एमएफ़ को सेबी (म्यूचुअल फ़ंड) नियमन, 1996 के अनुसार बनाया गया है. म्यूचुअल फ़ंड पंजीकरण कोड MF/048/03/01 के तहत, 14 जनवरी 2003 से सेबी में पंजीकृत है.
 
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